तानिया शर्मा
कोरोना वायरस का संक्रमण महाराष्ट्र अब थमने लगा है। ऐसे में महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने कोविड-19 पाबंदियों में और ढील देने का फैसला किया है। ऐसे में 15 अगस्त से मॉल, रेस्तरां को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खुल सकेंगे। हालांकि, इसके साथ यह शर्त भी होगी कि सभी कर्मचारियों का पूरी तरह से टीकाकरण होना चाहिए। इसके अलावा दुकानें भी रात 10 बजे तक खुली रखने की अनुमति दी गई है।
निजी कार्यालय 24 घंटे खोलने की अनुमति
सरकार ने निजी कार्यालयों को 24 घंटे काम करने की अनुमति दी है। वहीं इनडोर खेलों को भी मंजूरी दी गई है, लेकिन इसके लिए वैक्सीन की दोनों खुराक लेना अनिवार्य होगा।
धार्मिक स्थल और मल्टीप्लेक्स रहेंगे बंद
सरकार ने फ़िलहाल धार्मिक स्थलों के अलावा सिनेमा, मल्टीप्लेक्स और नाट्यगृह को बंद रखने का फैसला किया है। बीजेपी के नेता धार्मिक स्थलों को खोलने की लगातार मांग कर रहे । वहीं राज्य के नाट्य कलाकारों ने भी सरकारी अनुदान देने की जगह थिएटर को खोलने की मांग की है।
शादियों में 200 लोगों की अनुमति
राजेश टोपे ने कहा कि खुले स्थानों में होने वाली शादियों में 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। जबकि बंद हॉल में होने वाले कार्यक्रमों में 100 या कार्यक्रम स्थल की क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों को शामिल होने की इजाजत होगी। टोपे ने कहा कि शॉपिंग मॉल, होटल, जिम, स्पा और दुकानों को इस शर्त पर रात 10 बजे तक संचालित करने की अनुमति दी जाएगी कि इन प्रतिष्ठानों के सभी कर्मचारियों ने कोविड -19 टीके की दोनों खुराक ले ली हों।
स्कूल-कॉलेज खोलने पर फैसला नहीं
टोपे ने कहा कि इन स्थानों पर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ कामकाज होगा। कोविड-19 से संबंधित राज्य का टास्क फोर्स 17 अगस्त से स्कूल और कॉलेज खोलने के पक्ष में नहीं है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अंतिम निर्णय लेने के लिए टास्क फोर्स के सदस्यों से मिलने वाले हैं।