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दिव्यांगों को सरकारी नौकरी में 4 फीसदी आरक्षण

नई दिल्ली। दिव्यांगों के अधिकारों के लिए तैयार बिल शुक्रवार को लोकसभा में पारित कर दिया गया। बिल में दिव्यांगों को उच्च शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 4 प्रतिशत आरक्षण देने के साथ ही उनसे भेदभाव करने पर दो साल तक की सजा और पांच लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। दिव्यांग की सात श्रेणियों को बढ़ाकर 21 किया गया है। इनमें एसिड अटेक पीड़ित भी शामिल होंगे।गौरतलब है कि पीएम नरेन्द्र मोदी दिव्यांगों को अधिक अधिकार दिए जाने के लिए शुरू से ही प्रयासरत हैं और पीएम के प्रयासों से ही लोकसभा में दिव्यांगों को अधिक अधिकार दिए जाने के लिए ये बिल पास किया गया है।

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