नई दिल्ली: दिल्ली-. सुप्रीम कोर्ट ने CPCB को निर्देश दिया है कि NCR में 450 पटाखा विक्रेताओं के स्टॉक की जांच करके सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट दें. कोर्ट ने कहा कि फिलहाल स्टॉक रखने वालों पर कारवाई न की जाए. कोर्ट ने कहा कि इजाजत देने से पहले यह भी देखना होगा कि इन लोगों के पास कितना स्टॉक है. साथ ही ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सारा प्रदूषण मुंबई पहुंच जाए. इसलिए यह भी सुझाया जाए कि इन पटाखों का कैसे निस्तारण किया जाए.
पटाखा विक्रेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि दिल्ली और NCR के पटाखा विक्रेताओं को सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में संशोधन कर राहत दे, क्योंकि उनके लाइसेंस निलंबित हो चुके हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट उन्हें पुराने स्टॉक को NCR से बाहर बेचने की इजाजत दे. इस आदेश के बाद