वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में जारी लॉकडाउन के बीच अब यात्री विमान सेवा शुरू होने जा रही है। सोमवार 25 मई को यह सेवा शुरू हो जाएगी। इसे लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। यात्रियों के लिए कुछ निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
इन राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश में होंगे ये नियम
पंजाब : राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि राज्य में किसी भी माध्यम से आने वाले यात्रियों को अनिवार्य तौर पर 14 दिन क्वारंटीन में रहना होगा, फिर चाहे वह विमान से, सड़क मार्ग से या ट्रेन से आए हों।
छत्तीसगढ़ : भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार ने भी सभी विमान यात्रियों को 14 दिन क्वारंटीन में रहने का आदेश जारी किया है।
अंडमान-निकोबार : राज्य प्रशासन ने भी यहां आने वाले सभी विमान यात्रियों के लिए सख्त स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) तय किया है। सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और उन्हें 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन में जाना होगा।
गोवा : राज्य सरकार की योजना सभी विमान यात्रियों की एंटीबॉडी जांच कराने की है।
कर्नाटक : राज्य सरकार ने कहा है कि महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्यप्रदेश और दिल्ली से आने वाले यात्रियों को सात दिन के सरकारी क्वारंटीन और सात दिन होम क्वारंटीन में रहना होगा।
केरल, असम, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश : इन राज्यों में आने वाले विमान यात्रियों को भी 14 दिन क्वारंटीन में रहना होगा।
उत्तराखंड : राज्य सरकार ने कहा है कि विमान यात्रियों को 10 दिन के लिए सरकारी केंद्र या होटल में क्वारंटीन होना होगा।
हिमाचल प्रदेश : प्रदेश सरकार ने रेड जोन से आने वाले यात्रियों को सरकारी पृथक वास में रखने का निर्णय लिया है। रेड जोन से आने वालों और ऐसे यात्रियों को जिनमें इंफ्लुएंजा जैसी बीमारी के लक्षण दिख रहे होंगे उन्हें अनिवार्य रूप से पृथक वास में रखना होगा।
महाराष्ट्र : राज्य में सोमवार से मुंबई से जाने वाली और मुंबई आने वाली 25 यात्री उड़ानों की अनुमति मिली। पहले महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार से विमानों की आवाजाही को लेकर असमर्थता जाहिर की थी।
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