जयपुर, राज्य सरकार हिंदी फिल्म पेडमैन को दर्शकों के लिए टैक्स फ्री करने की तैयारी कर रही है, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद मनोरंजन कर में छूट देने का अधिकार जीएसटी काउंसिल के पास ही है, लेकिन राज्य सरकार टिकट की दरों को कम करने की एवज में सिनेमा हॉल संचालकों को राशि पुनर्भरण कर राहत दे सकती है। वित्त विभाग फिल्म को टैक्स फ्री करने के लिए इसी मॉडल पर काम कर रहा है। जीएसटी में एंटरटेनमेंट टैक्स 28 प्रतिशत के स्लैब के साथ आता है।
Check Also
INDIA ब्लॉक की बैठक आज:सरकार बनाने या विपक्ष में बैठने को लेकर फैसला होगा, TDP-JDU के समर्थन लेने पर भी चर्चा होगी
लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद I.N.D.I. गठबंधन आगे की रणनीति तय करने …