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बाइक्स पर अब बच्चों के लिए भी जरूरी होगा हेलमेट, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने जारी किए नए नियम

ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने अब बाइक पर चलने वाले छोटे बच्चों के लिए भी हेलमेट जरूरी कर दिया है। मंत्रालय के अनुसार अगर 4 साल से छोटा कोई बच्चा दो-पहिया वाहन पर सवार है तो उसे क्रैश हेलमेट पहनना जरूरी है। इतना ही नहीं, कुछ और भी नियम लागू किए जा रहे हैं। नोटिफिकेशन के अनुसार नए नियम 15 फरवरी 2023 से लागू होंगे। ऐसा अक्सर देखा गया है कि बच्चों को बिना किसी सुरक्षा उपायों के ही लोग मोटरसाइकिल या स्कूटर पर लेकर घूमते हैं। बता दें कि इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी करके नियमों में बदलाव का प्रस्ताव दिया था।

4 साल से छोटे बच्चों को दो-पहिया वाहन की सवारी के दौरान क्रैश हेलमेंट पहनना जरूरी है। क्रैश हेलमेट वह हेलमेट होते हैं, जिनमें सिर पूरी तरह से कवर होता है, ना कि सिर्फ टोपी की तरह पहना जाने वाला हेलमेट। ये नए नियम आने के बाद भारत भी उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है, जहां उम्र के हिसाब से सुरक्षा के उपाय हैं और बच्चों के लिए भी सुरक्षा के उपाय हैं।

बता दें कि सेफ्टी हार्नेस एक तरह से सेफ्टी जैकेट जैसी होती है। इसमें एक तरफ से बेल्ट टू वीलर चलाने वाले से जुड़ी होगी तो दूसरी ओर यह बच्चों के ऊपरी हिस्से से जुड़ी होती है. इसे हुक की मदद से दोनों पहन सकते हैं।

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