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अहमदाबाद ब्लास्ट केस में सजा का ऐलान,13 साल बाद 38 दोषियों को फांसी और 11 को उम्र कैद

गुजरात के अहमदाबाद में 26 जुलाई 2008 में हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले में 13 साल बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ब्लास्ट मामले में 49 आरोपियों को दोषी ठहराया है। वहीं 28 लोगों को बरी कर दिया गया है। सीरियल ब्लास्ट मामले के दोषियों को शुक्रवार को सजा सुनाई गई। जिसमे 38 दोषियों को फांसी और 11 को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। 8 फरवरी को सिटी सिविल कोर्ट ने 78 में से 49 आरोपियों को गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत दोषी करार दिया था। इनमें से एक एक दोषी, अयाज सैयद, को जांच में मदद करने के एवज में बरी किया जा चुका है। इसके अलावा 29 भी सबूतों के अभाव में बरी हो चुके हैं।

क्या है अहमदाबाद बम विस्फोट मामला
26 जुलाई 2008, यही वह दिन था जब 70 मिनट के दौरान 21 बम धमाकों ने अहमदाबाद की रूह को हिलाकर रख दिया. शहर भर में हुए इन धमाकों में कम से कम 56 लोगों की जान गई, जबकि 200 लोग घायल हुए थे। धमाकों की जांच-पड़ताल कई साल चली और करीब 80 आरोपियों पर मुकदमा चला।
पुलिस ने दावा किया था कि आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े लोगों ने साल 2002 में गुजरात दंगों का बदला लेने के लिए इन हमलों को अंजाम दिया था, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के कई लोग मारे गए थे।

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