नई दिल्ली । कालेधन को नकद खरीददारी के माध्यम खपाने की कोशिशों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने एक ओर दूकानदारों के लिए नया नियम लागू किया है। नए कानून के मुताबिक अगर ग्राहक ने 2 लाख रूपए से अधिक की नकद खरीददारी की या सेवा ली तो दुकानदार को इसकी जानकारी सरकार को देनी होगी। शुक्रवार को आयकर विभाग(आईटी) ने यह नोटिफिकेशन जारी किया है। यह नियम इस साल एक अप्रेल को ही लागू हो चुका था लेकिन इसे लेकर कारोबारियों और दुकानदारों में संशय की स्थिति थी। लेनदेन से विभाग ये जान सकेगा कि बड़ी खरीददारी करने वाले लोग अपनी मूल आय घोषित कर रहे हैं या नहीं । कारोबारियों को दो लाख रूपए से ज्यादा के नकद लेनदेन का रिकॉर्ड रखना होगा। इस नियम के चलते ज्यादा लोग कर के दायरे में आ सकेंगे जिससे सरकार को ज्याद टैक्स मिलेगा।