नई दिल्ली। नए साल में बैंक का सारा लेनदेन व ऑनलाइन भुगतान आधार कार्ड आधारित बायोमैटिक पहचान के जरिए होगा। शॉपिंग के वक्त क्रेडिट व डेबिट कार्ड से भुगतान के समय पिन के साथ बायोमैट्रिक डिवाइस पर अंगूठा लगाना होगा। आरबीआई ने तमाम बैंकों को बायोमैट्रिक की यह व्यवस्था अनिवार्य तौर पर लागू करने को कहा है। दरअसल कार्ड की क्लोनिंग व ऑनलाइन ठगी को रोकने के लिए आरबीआई ने यह कदम उठाया है। आरबीआई ने कहा कि अब कोई भी ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से अपना आधार नंबर अपने खाते में लिंक कर सकता है। रिजर्व बैंक ने बायोमैट्रिक पहचान के आधार पर लेनदेन करने के लिए बैंकों को 30 जून तक का समय दिया है। रिजर्व बैंक ने अगले साल 30 जून से पहले बैंको को लेनदेन के लिए प्वांइट ऑफ सेल मशीने लगाने को कहा है ताकि ग्राहक की बायोमैट्रिक पहचान के आधार पर लेनदेन किया जा सके ।