जयपुर। आईएएस अफसरों के विरोध के बाद लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम में हुए बदलाव करते हुए केन्द्र ने अचानक सभी राज्यों के चीफ सेक्रेट्री को लेटर लिखकर प्रोपर्टी रिटर्न लेने से रोक दिया है। केन्द्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिख कर गया है कि प्रोपर्टी रिटर्न के नियमों में बदलाव किया जा रहा है । इसके चलते अब अफसरों से पिछले तीन साल का पहला अगस्त 2014, दूसरा 31 मार्च 2015 और तीसरा 31 मार्च 2016 का प्रोपर्टी रिटर्न नए नियमों में ही जमा कराने को कहा गया है। नए नियमों में ई पासबुक, प्रोपर्टी(ईपीपीबी) का फॉर्मुला लागू होगा। इसका कार्य पिछले छह महिने से चल रहा है। आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के लिए अलग-अलग नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। इसके लागू होने के अधिकारी को अपनी प्रोपर्टी को ईपीपीबी को रजिस्टर करना होगा। जो प्रोपर्टी ईपीपीबी पर रजिस्टर नहीं होगी उसे बेचा नहीं जा सकेगा। ईपीपीबी को आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा। इतना ही नहीं नई प्रोपर्टी खरीदने के बाद भी उसे रजिस्टर कराना अनिवार्य होगा।
भारतीय सेवा के अधिकारियों नए फोर्मेट में देना होगा संपत्ति ब्यौरा
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