Biyani Times

हाईकोर्ट ने कहा ट्रिपल तलाक असंवैधानिक

इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला देते हुए ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक करार दिया है और कहा है कि इससे महिलाओं के अधिकारों का हनन होता है। कोर्ट ने कहा कि कोई भी पर्सनल लॉ बोर्ड संविधान से बड़ा नहीं हैं। कोर्ट ने ट्रपल तलाक को लेकर दो मुस्लिम महिलाओं की याचिका  पर सुनवाई में ये टिप्पणी की। इस बारे में केन्द्रीय मंत्री वैंकेया नायडू ने कहा कि धर्म के नाम पर महिलाओं से भेदभाव नहीं होना चाहिए। मजहब जो भी है,एक विश्वास है ये तथ्य है कि संविधान धर्म से ऊपर है।

Exit mobile version