जयपुर। प्रदेश में कार्यरत सभी राजपत्रित अधिकारियों को 31 जनवरी तक अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। कार्मिक विभाग के शासन सचिव भास्कर ए.सावंत ने बताया कि जो राजपत्रित अधिकारी तय सीमा तक अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं देगा उनकी विजिलेंस क्लीरियंस नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही पदोन्नति तथा वेतन वृद्धि भी रोक दी जाएगी। अफसरों से समय पर अचल संपत्ति का विवरण दिलाने के लिए नोडल अधिकारियों को पाबंद किया जाएगा। प्रदेश के सभी राजपत्रित अधिकारियों को हर साल अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य है।