Breaking News
Home / News / India / कालेधन की घोषणा पर पुराने नोटों से भर सकतें हैं टैक्स

कालेधन की घोषणा पर पुराने नोटों से भर सकतें हैं टैक्स

नई दिल्ली । देश में नोटबंदी के बाद शुरू हुई कालाधन घोषित करने की स्कीम में 1000 और 500 रूपए के पुराने नोट भी चलेंगे। आयकर विभाग ने गुरूवार को स्पष्ट किया है कि पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत पुराने नोटों से भी 50 फीसदी टैक्स भरा जा सकता है। इस योजना के तहत जमा,टैक्स,सरचार्ज, पैनल्टी के लिए पुराने नोट काम में लिए जा सकते हैं। 17 दिसंबर से शुरू हुई यह योजना 31 मार्च तक चलेगी। लेकिन इसके तहत पुराने नोट सिर्फ 30 दिसंबर तक ही जमा किए जा सकेंगे। गौरतलब  कि आयकर विभाग ने 2014-15 में ऐसे 67.54 लाख लोगों की पहचान की थी जिन्होंने आयकर नहीं दिया । आयकर विभाग के हिसाब से उन लोगों ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान ऊंचे मूल्यों के लेनदेन किए लेकिन आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया। रिटर्न जमा नहीं कराने वालों का पता लगाने वाली निगरानी प्रणाली (एनएमएस) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने शुरू की थी। यह प्रणाली संभावित देनदारियों वाले रिटर्न जमा नहीं करने वाले लोगों की पहचान करती है। सीबीडीटी की प्रणाली निदेशालय द्वारा किए गए आंकड़ों के विश्लेषण  से ऐसे रिटर्न ना जमा कराने वाले लोगों की पहचान की गई।

 

Check Also

प्रत्यूष धीमान पहुंचे बियानी कॉलेज किया युवाओं के दिलों पर राज

Share this on WhatsApp  अनुष्का शर्मा ।   अजियत’ हीरिये , नैनों में डूबे से …

Gurukpo plus app
Gurukpo plus app